उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार, Consumer Rights in India (Consumer Protection Act of 2019) हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा लेते है तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं और हमारे कुछ उपभोक्ता अधिकार भी हाते है। भारत सरकान ने उपभोक्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ( Consumer Protection Act 2019) के तहत उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार प्रदान किये हैं इन अधिकारों का उद्येश्य उपभोक्ताओं को शोषण, धोखाधडी और गलत व्यापारिक तरीको से बचाना है।

Table of Contents
उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार, Consumer Rights in India (Consumer Protection Act of 2019)
आज हम जानेंगे इन 6 मुख्य उपभोक्ता अधिकारों को –
- सुरक्षा का अधिकार (Right to safety)
- सूचित होने का अधिकार (Right to be Informed)
- चुनने का अधिकार (Right to Choose)
- सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)
- निवारण पाने का अधिकार (Right to seek Redressal)
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Conumer Education)
अगर आप भी विस्तार से Consumer Protection Act 2019 के तहत उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकारों को जानना चाहते हैं तो यह Article पूरा जरुर पढ़ें –
1 . सुरक्षा का अधिकार (Right to safety)
उपभोक्ता के अधिकार के तहत उपभोक्ता को ऐसे प्रोडक्ट और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जो उसकी जीवन, स्वास्थ्य और सम्पत्ति के हानिकारक हो सकते हैं।
उदा.:- यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान शॉर्ट सर्किट से आग लगा सकता है, या काई दवाई स्वास्थ्य के खतरनाक हो सकता है तो उपभाक्ता इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।
2. सूचित होने का अधिकार (Right to be Informed)
उपभोक्ता को खरीदे गये वस्तु या सेवा से संबंधित सही और पूरी जाानकारी मिलनी चाहिए। इसमे मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और उपयोग की विधि शामिल है।
उदा.:- किसी पैकेट पर MRP या Rxpiry Date न लिखना उपभोक्ता अधिकारो का हनन है।
3. चुनने का अधिकार (Right to Choose)
हर उपभोक्ता स्वतंत्र रूप अपनी पसंद का सामान या सेवा चुनने का अधिकार है। कोई भी दुकानदार या सेवा प्रदाता को उपभोक्ता पर कोई वस्तु/ब्राण्ड थोपने का अधिकार नहीं।
उदा.:- 1. जैसे मोबाईल खरीदते समय दुकानदार आपको अपनी पसंद या एक कंपनी का मोबाईल लेने के बाध्य नही कर सकता है। आप अपने पसंद का कोई भी Product खरीद सकते हो।
2. आप अपने पसंद से DTH या Internet Plan चुनने का अधिकार है ।
4. सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)
उपभोक्ता को संबंधित मंच या संस्था पर किसी सेवा या उत्पाद से संबंधित समस्या पर अपनी बात रखने और न्याय पाने का अधिकार है।
उदा.:- 1. अगर किसी वाहन मे कोई Manufacturing Defact है और कंपनी आपकी उस समस्या हल नही कर रही है तो आप Consumer Commission मे Case कर सकते हो।
2. Telecom सेवाओं में खराबी की शिकायत ।
5. निवारण पाने का अधिकार (Right to seek Redressal)
उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह खराब सेवा या गलत उत्पाद के लिए समाधान/मुआवजा पा सके।
उदा.:- अगर आपको खराब फ्रिज मिलता है तो कंपनी को उसे रिप्लेस करना होगा या पैसा लौटाना होगा।
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ( Right to Conumer Education)
हर उपभोक्ता यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारो और कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करे। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है, और इसलिए उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार का अर्थ एक सूचित उपभोक्ता होने के लिए आवश्यक प्रासंगिक और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है।
उदा.:- 1. जैसे स्कूल कॉलेजों में उपभोक्ता जागरण अभियान चलाना I
2. जागो ग्राहक जागो जैसा सरकारी अधियान।
निष्कर्ष
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अनुसार उपभोक्ताओं को सशक्त, सुरक्षित और जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार प्राप्त है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने और उनका प्रयोग करे तो वह आसानी से किसी भी तरह के शोषण या धोखधडी सेे बच सकता है।
(FAQs) उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार Consumer Rights in India
- उपभोक्ता कौन है?
👉जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है।
2.उपभोक्ताओं को कितने मुख्य अधिकार प्राप्त है?
👉उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को 6 मुख्य अधिकार प्राप्त है।
3. उपभोक्ता अधिकार उपभोक्तओं को क्यों दिये गये है?
👉उपभोक्ताओं को शोषण, धोखाधडी और गलत व्यापारिक तरीकों से बचाने के लिये।
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